शाजापुर - विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी अर्जुन राजपूत पिता मनोहर सिंह, आयु 19 वर्ष निवासी ग्राम रिछोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की धारा 452 में दोषी पाते हुये 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 354 में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11/12 में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(w-ii) में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v-a) में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 02/03/2019 को लगभग 02:30 बजे दिन में पीडिता उसके घर के पास वाले हैंडपंप से डिब्बे में पानी भरकर घर आ रही थी, तभी आरोपी अर्जुन उसके पीछे-पीछे आ गया। पीडिता घर में आ गयी तो अर्जुन भी उसके घर में पीछे –पीछे आ गया व दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडकर मरोड दिया। आरोपी ने धक्का देकर पीडिता को गिरा दिया, उसका मुंह अपने हाथ से दबा दिया। पीडिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पापा आ गये तो अर्जुन उसे छोडकर भाग गया। उसके बाद उसने घटना अंकल-आंटी व मम्मी को बतायी। उक्त घटना की रिपेार्ट थाना सुनेरा पर की थी।
थाना सुनेरा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री देवेन्द्र कुमार मीना, डी.पी.ओ. शाजापुर के मार्गदर्शन में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रतीक श्रीवास्तव, एडीपीओ शाजापुर के द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया ।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ
जिला शाजापुर म0प्र0
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