शिवपुरी - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय लेखा के संधारण हेतु सामान्य निर्देश दिए है जिसके तहत नगर पालिका शिवपुरी के लिए व्यय सीमा 2 लाख 50 हजार रहेगी एवं नगर परिषदों के लिये व्यय लेखा सीमा 75 हजार रहेगी।
उक्त सामान्य निर्देशों के तहत निर्वाचन व्यय हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जाना होगा लेखा का संधारण निर्धारित प्रपत्र में संधारित किया जाएगा जिसमें निर्वाचन लेखा प्रोफार्मा के दिन प्रतिदिन का लेखा चाहे वो नगद, उधार व किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी से सामग्री के रूप में प्राप्त हुए हैं उसको दर्शाया जायेगा व सभी व्हाउचरों पर नम्बरिंग एवं सभी व्हाउचर अभ्यार्थियों द्वारा अभिप्रमाणित किये जायेगे। संपूर्ण नगद व्यय दर्शायें जायेगें। बैंक से हुए समस्त लेन-देन नगद आहरण/जमा, चेक, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सभी दर्शाए जायेगें अंतिम लेखा प्रस्तुत करते समय व्यय लेखा पुस्तक में संलग्न शपथ पत्र नोटरी कराकर संलग्न करना होगा निर्वाचन में 20 हजार से ऊपर का भुगतान क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा निर्वाचन अवधि में छोटे-छोटे खर्चे किसी एक व्यक्ति को 5 हजार तक किये जा सकेगें निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण मदवार अर्थात परिवहन वाहन मंच पंडाल फर्नीचर, फूलमाला आदि व्यय मदवार दर्शाना होगा इसी प्रकार अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि तथा उसकी अनुमति आर.ओ.को संलग्न करनी होगी प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, होर्डिग, बैनर, कट आउट, ऑडियो कैसेट आदि। केवल नेटवर्क, थोक एसएमएस या इंटरनेट या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अभ्यर्थी के लिये प्रचार पर व्यय का विवरण दर्शाया जायेगा अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार वाहन (नौ) पर व्यय और प्रचार हेतु वाहन (नौ) पर मतदान व्यय का विवरण प्रचार कार्यकर्ताओं/एजेंटों पर व्यय दर्शाना होगा निर्वाचन अभियान में प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि दर्शानी होगी राजनैतिक दलों से प्राप्त नगद/चेक डिमांड ड्राफ्ट/खाता स्थानांतरण का विवरण कर्ज/उपहार/दान आदि दर्शाना है व्यय लेखा निर्वाचन के दौरान तीन बार नियत दिनांक को अवलोकन हेतु फोटोकॉपी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत लेखा दल को प्रस्तुत करना होगा।
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