जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना

शाजापुर - न्यायालय श्रीमान त़ृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी  संजय शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम फूलेन हाल अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एंव 2000 रू अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। 

 सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 17/12/2017 को मृतिका अनिता पति संजय शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम फूलेन हाल अकोदिया मण्डी को जली हुई अवस्था में जश अस्पताल शुजालपुर में ईलाज हेतु लाया गया था, दिनांक 20/12/2017 को ईलाज के दौरान अनीता की मृत्यु हो गई, मर्ग जॉच के दौरान साक्षीगणों के कथनों से यह ज्ञात हुआ की मृतिका अनीता को उसके पति संजय शर्मा द्वारा दहेज की मॉग को लेकर प्रताडित कर घासलेट डालकर जलाकर हत्या कारित की है, उक्त कथनों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र विवेचना उपंरात सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । 

अभिलेख पर आई साक्ष्य एंव अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया। 

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी एंव जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री देवेन्द्र  कुमार मीणा जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री यजुवेंद्र सिंह खिंची सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

   

जिला मीडिया प्रभारी

सचिन रायकवार एडीपीओ

जिला शाजापुर

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म