शिवपुरी - उप पंजीयक करैरा सुरेंद्र बरेलिया द्वारा सतर्कता बरतते हुए शासन को राजस्व हानि होने से बचाया है। इसके साथ ही राजस्व हानि पहुँचाने का प्रयास किए जाने पर सेवा प्रदाता भारती गौतम को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
जिले की तहसील करैरा में उप पंजीयक कार्यालय करैरा में मकान की रजिस्ट्री प्लाट में कराने वाले पक्षकारों, विक्रेतागणों में वार्ड नं0 13 न्यू तहसील के सामने करैरा निवासी भगोनी जाटव पुत्र मटुआ जाटव एवं मिश्रीलाल जाटव पुत्र मटुआ जाटव तथा क्रेता निवासी ग्राम चौसीजा प्रभा जाटव पत्नि प्रेम नारायण है। पक्षकारों और सेवा प्रदाता द्वारा शासन को लगभग 20 हजार रुपए की राजस्व हानि पहुँचाने का प्रकरण सामने आने पर उप पंजीयक करैरा सुरेंद्र बरेलिया द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया और दस्तावेज में प्रकरण बनाकर जिला स्तर पर भेजा। जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला पंजीयक एस.एस.पाल द्वारा सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही पक्षकारों द्वारा यदि नोटिस प्राप्ति उपरांत भी शुल्क जमा नहीं किए जाने पर बाजार मूल्य के तथ्यों को दस्तावेज में सही-सही उपवर्णित नहीं करने के कारण स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27 सहपठित धारा 64 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
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