शिवपुरी - चिटफण्ड कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु हितबद्ध अन्य कोई भी व्यक्ति 2 जून तक प्रात: 11 बजे से 12 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब / आपत्ति एवं कंपनी से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद म्याद गुजरने पर प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी अंकुर गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्तागण संजीव कुशवाह पुत्र आशाराम सिंह निवासी श्रीलाल का बाडा कमलागंज शिवपुरी, यासीन हुसेन पुत्र मुन्ना हुसैन निवासी कोलारस, भोलेराम पुत्र अमरलाल प्रजापति निवासी कमलागंज शिवपुरी, घनश्यामसिंह पुत्र वृजलाल कुशवाह निवासी कस्बा नरवर वार्ड न. 02 नरवर के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। चिटफण्ड कंपनी जी.सी.ए. मार्केटिंग प्रा.लि. जिसका कार्पोरेट ऑफिस 336 सेकेण्ड फ्लोर गर्ग प्लाजा कम्यूनिटी सेंटर पीतमपुरा नई दिल्ली 110034 में है तथा रजिस्टर्ड कार्यालय एफ-77 सिविल लाईन्स भटिण्डा पंजाब में है। इस कम्पनी की देशभर में 200 शाखायें थी, जो कि वर्ष 2017-18 से निवेशकों को भुगतान न करके धीरे-धीरे बंद कर दी गई है। इन कम्पनियों द्वारा कभी पौधे लीज के काम कभी डेरी का काम के लिए जनता की गाढी कमाई से धन दुगना करने की स्कीम आरडी/ एफंडी में डिपोजिट कराई गई। फिर निवेशकों से झूठे वायदे किए गए लेकिन कम्पनियों के द्वारा निवेशकों के निवेश की राशि का भुगतान नहीं किया गया। शिकायकर्तागण इस कंपनी के
निवेशक हैं के हित में इन कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये जिससे आम निवेशकों की राशि वापिस हो सके। शिकायत का जांच प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी न्यायालय में विचाराधीन है। अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा इन संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
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