प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, अऋणी कृषक 14 अगस्त तक एवं ऋणी कृषक 30 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा - Shivpuri

सागर शर्मा शिवपुरी - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 की फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथियों में संशोधन किया गया है अब अऋणी कृषक 14 अगस्त तक तथा ऋणी कृषक 30 अगस्त तक फसल बीमा करवा सकेंगे पूर्व में ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे अब बढ़ाकर 30 अगस्त कर दिया गया है।

जिन कृषकों ने बैंकों से केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है, उनका फसल बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाना है। यदि किसी कारणवश बैंक द्वारा फसल बीमा नहीं किया गया है, तो ऐसे कृषक बैंक शाखा में संपर्क कर स्वयं बीमा की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

अऋणी कृषक ऐसे कराएं फसल बीमा
वे कृषक जिनका केसीसी ऋण कालातीत (डिफॉल्टर) हो गया है, उन्हें भी अऋणी कृषक की श्रेणी में फसल बीमा कराने की सुविधा दी गई है। ऐसे कृषक जो अभी तक फसल बीमा से वंचित हैं, वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए शीघ्र ही नजदीकी बैंक शाखा (जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक) या जन सेवा केंद्र (CSC), MPOnline केंद्रों पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। इससे आपदा की स्थिति में उन्हें भी बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज
फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत कृषक आई.डी., आधार कार्ड, जो मोबाइल नंबर से लिंक हो, जमीन यदि सिकमी (बटाई पर) है, तो उसका शपथ पत्र, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, बैंक विवरण / पासबुक,  बुवाई प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित या पटवारी/पंचायत सचिव से जारी) तथा शिवपुरी जिलें के लिए खरीफ हेतु निर्धारित बीमित राशि का 2% प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम के साथ जमा कर फसल बीमा करवा सकते हैं।

कृषकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीफ 2025 में बोई गई फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं ताकि प्राकृतिक आपदा, मौसम की अनियमितता या अन्य कारणों से फसल क्षति की स्थिति में उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके।
समाचार क्रमांक 69/2025     ---00---

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