अक्रियाशील जननी व 108 वाहनों पर पेनल्टी लगाने की सीएमएचओ की अनुशंसा - Shivpuri


मिशन संचालक एनएचएम को लिखा पत्र 

शिवपुरी - शिवपुरी जिले में 24 अक्टूबर 2025 से पूर्व अक्रियाशील रहे 07 जननी एक्सप्रेस एवं 108 वाहनों पर पेनल्टी लगाए जाने की अनुशंसा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को की है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर ने बताया कि शिवपुरी जिले में संचालित जननी एक्सप्रेस व 108 वाहनों पर मरीजों के आपातकालीन परिवहन की महती जबावदेही है। ऐसे में जब इन वाहनों के संचालन की समीक्षा की गई तो पाया गया कि जिले में 7 108 व जननी एक्सप्रेस वाहन है जो 24 अक्टूबर 2025 से पूर्व अक्रियाशील रहे है। इन वाहनों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अनुबंध के अनुसार अक्रियाशीलता पर पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है।

जिले में आकास्मिक परिवहन सेवाएं दुरूस्त हो सके इसलिए वाहन क्र CGO4NZ1216, CGO4NZ1288, CGO4NS7446, CGO4NT9414, CGO4NV6448, CGO4NS2861, CGO4NS3249 पर पेनल्टी लगाए जाने की अनुशंसा मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से कार्यालयीन पत्र क्र 13097 दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के माध्यम से की गई है।


एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म