शिवपुरी - जिला प्रशासन की सख्त कार्यवाही के तहत ग्राम चमरौआ की उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरुद्ध खाद्यान्न खुर्दबुर्द करने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह कार्यवाही कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे द्वारा की गई।
जिला प्रशासन को लम्बे समय से ग्राम चमरौआ स्थित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता सुरेन्द्र यादव के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। हितग्राहियों की शिकायत थी कि विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन का वितरण समय पर नहीं किया जाता तथा खाद्यान्न की हेराफेरी की जा रही है। इन लगातार प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) पिछोर ममता शाक्य द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए संपूर्ण जानकारी कलेक्टर को भेजी गई।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे द्वारा मौके पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि विक्रेता द्वारा कुल 26 क्विंटल गेहूं एवं 94 क्विंटल चावल खुर्दबुर्द किया गया है तथा निर्धारित समयावधि में बिल की पावती भी नहीं की गई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से खाद्यान्न गबन सिद्ध पाया गया। जांच में दोष सिद्ध होने पर कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी जगदीप सिंह एवं पैक्स समिति खनियाधाना के प्रशासक द्वारा विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।