शिवपुरी - पंचायतों के उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्द्ध) के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला शिवपुरी में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के रिक्त पदों हेतु निर्वाचन संपन्न कराया जाना है।
निर्वाचन को शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत आदेश के तहत 5 जनवरी 2026 तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया जाता है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के तहत उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत शिवपुरी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं अतिरिक्त अथवा नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है उक्त निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक अथवा सार्वजनिक समारोह आदि के लिये लाउण्ड स्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डीजे बैण्ड बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थित दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रर्वधक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जाएगा। ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा बिना अनुमति के लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जाएगे।
शिवपुरी जिले के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध क्षेत्र क्रमांक 24 जनपद शिवपुरी, क्षेत्र क्रमांक 10 जनपद कोलारस, जनपद करैरा की ग्राम पंचायत दाबरदेही, जनपद पिछोर के ग्राम पंचायत कुम्हरौआ, जनपद कोलारस ग्राम पंचायत डंगौरा, जनपद पोहरी के ग्राम पंचायत सांपरवाडा, ग्राम पंचायत उपसिल, ग्राम पंचायत बीलबराकलां, जनपद बदरवास के ग्राम पंचायत झंडी, ग्राम पंचायत तिलातिली क्षेत्र शामिल है।
