उचित मूल्य दुकान में अनियमितताएं पाए जाने पर विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज - Shivpuri



शिवपुरी - शासकीय उचित मूल्य दुकान भावखेड़ी में खाद्यान्न के स्थान पर नगद राशि वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त होने के बाद सहायक आपूर्ति अधिकारी शिवपुरी द्वारा ईको विकास समिति सुरवाया संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान भावखेड़ी की जांच की गई। 

शिकायत के अनुसार खाद्यान्न के स्थान पर नगद राशि वितरण संबंधी जांच में विक्रेता नीलेश शर्मा द्वारा भौतिक स्टॉक सत्यापन कराया गया एईपीडीएस पोर्टल पर दर्ज शेष स्टॉक से मिलान पर गेहूं 78.31 क्विंटल (बाजार मूल्य 1,87,944 रुपये), चावल 42.73 क्विंटल (बाजार मूल्य 1,28,190 रुपये) एवं अन्य 0.24 क्विंटल (बाजार मूल्य 1,080 रुपये) की कमी पाई गई। 

इससे विक्रेता द्वारा हितग्राहियों के अंगूठे पीओएस मशीन पर लगवाकर खाद्यान्न के स्थान पर नगद वितरण का स्पष्ट प्रमाण मिला मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 10(03), 11(03) एवं 13(02) का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत विक्रेता नीलेश शर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई उक्त दुकान का संचालन प्राथमिक सहकारी समिति सिरसौद को सौंप दिया गया है। 

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