शिवपुरी - जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सम्मिलित कुछ पात्र हितग्राहियों द्वारा यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनके द्वारा पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक किए जाने के उपरांत भी संबंधित विक्रेता द्वारा राशन सामग्री प्रदाय नहीं की जा रही है इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी हितग्राही द्वारा पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक कर दिया गया है, तो उसी माह राशन प्राप्त करना हितग्राही की जिम्मेदारी होगी।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के समस्त पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे बायोमेट्रिक करते समय संबंधित उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री अनिवार्य रूप से प्राप्त करें यदि हितग्राही चाहे तो किसी अन्य दुकान पर बायोमेट्रिक उपरांत भी राशन प्राप्त कर सकता है खाद्य विभाग भोपाल द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि चालू माह का राशन चालू माह में ही वितरण किया जाए यह भी स्पष्ट किया गया है कि बायोमेट्रिक कराए हुए अथवा बिना अंगूठा लगाए गए हितग्राहियों को आगामी माह में राशन प्रदाय किया जाना संभव नहीं होगा।
अतः समस्त पात्र हितग्राहियों से अनुरोध है कि वे चालू माह का राशन चालू माह में ही प्राप्त करें तथा अपनी नवीन ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे विभाग द्वारा नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सके।
