शिवपुरी - राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है।
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है।
शासन द्वारा तय की गई समय-सीमा अनुसार पट्टा वितरण की कार्यवाही 21 फरवरी तक पूर्ण किया जाना है जबकि 24 फरवरी तक वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना है।
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