शिवपुरी - करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुए एक हत्या के मामले में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी के समक्ष संपूर्ण साक्ष्य होने के उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आए संपूर्ण साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के वकील के न्याय दृष्टांत एवं साक्ष्य में आई कमियों के आधार पर तीन आरोपियों को हत्या के मामले से बरी कर दिया गया उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 26.12.2024 को सायं 7 बजे फरियादी विजय कुशवाह के भाई विनोद कुशवाह ने छोटू कुशवाह उधारी के पैसे मांगे, इसी बात पर से छोटू कुशवाह, सोनू कुशवाह और उसके भाई विनोद से झगड़ा करने लगे एवं मारपीट करने लगे, उस समय विशन कुशवाह, बुंदेल कुशवाह थे रात को उसके भाई विनोद को छोटू कुशवाह, सोनू, कल्लू बुलाकर ले गए सुबह उसके भाई विनोद की लाश रेल्वे लाईन पुल के ऊपर मिली उसके भाई विनोद को सोनू, छोटू तथा कल्लू ने मारकर रेल्वे लाईन पर फेंक दिया फरियादी के उक्त आशय के आवेदन के आधार पर पुलिस थाना बदरवास ने धारा 103(1),3(5) बीएनएस में हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया और अभियुक्तगण को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी के समक्ष संपूर्ण साक्ष्य होने के उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आए संपूर्ण साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के वकील के न्याय दृष्टांत एवं साक्ष्य में आई कमियों के आधार पर आरोपियों को हत्या के मामले से बरी कर दिया गया उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव, अस्पाक खान, अजय शाक्य एवं कुं.अनुष्का डोंगरे ने की।
