कोलारस - कृषि उपज मंडी समिति कोलारस, जिला शिवपुरी द्वारा बिना मंडी शुल्क का भुगतान किए अवैध रूप से परिवहन की जा रही लगभग 300 क्विंटल मूंगफली दाना को जप्त किया गया है। उक्त कार्रवाई मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के अंतर्गत की गई है। जप्त की गई मूंगफली दाना को मंडी समिति के पक्ष में राजसात किया गया है। राजसात की गई मूंगफली दाना की नीलामी दिनांक 16 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी। नीलामी में केवल मध्यप्रदेश राज्य के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी ही भाग ले सकेंगे।
कृषि उपज मंडी कोलारस के भारसाधक अधिकारी ने बताया कि मूंगफली दाना की अनुमानित मात्रा लगभग 300 क्विंटल, न्यूनतम शासकीय बोली 7263 रुपये प्रति क्विंटल एवं धरोहर राशि 50 हजार रुपये रहेगी।
नीलामी में भाग लेने हेतु अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व 50 हजार रुपये धरोहर राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (सचिव, कृषि उपज मंडी समिति कोलारस, जिला शिवपुरी के नाम देय) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि जमा करने वाले व्यापारी ही नीलामी में भाग ले सकेंगे। नीलामी में भाग लेने वाले व्यापारियों को लिखित आवेदन पत्र के साथ जीवित लाइसेंस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की छायाप्रति संबंधित क्षेत्र के मंडी सचिव से सत्यापित कराकर बोली से पूर्व मंडी कार्यालय कोलारस में जमा करना होगा।
सर्वाेच्च बोली लगाने वाले बोलीदाता को तीन दिवस के भीतर पूर्ण राशि मंडी कार्यालय कोलारस में जमा करनी होगी। राशि जमा होने के पश्चात ही कृषि उपज का उठाव किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में धरोहर राशि जप्त कर नीलामी निरस्त कर दी जाएगी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मंडी समिति कोलारस का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
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