शिवपुरी - मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें होली के पावन पर्व के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली पर्व के अवसर पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।
इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा 04 मार्च 2026 (बुधवार) को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4, 29 दिसम्बर 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा।
Tags
Shivpuri