कलेक्टर वर्मा द्वारा शिवपुरी जिले में आपत्ति जनक पोस्‍ट डालने पर शक्‍त कार्यवाही धारा 163 में करने का आदेश जारी - Shivpuri



शिवपुरी - जिला दंडाधिकारी शिवपुरी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है मुख्य बातें: सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो साझा करना प्रतिबंधित है। 


ऐसे पोस्ट को लाइक, साझा करना या आगे बढ़ाना भी अपराध माना जाएगा अफवाह फैलाने, गलत जानकारी देने या लोगों को उकसाने वाले संदेशों पर सख्त कार्रवाई होगी किसी भी प्रकार की धार्मिक, जातिगत या सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश पूरी तरह प्रतिबंधित है व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की भी जिम्मेदारी तय की गई है। 


उल्लंघन करने पर आईटी अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह आदेश कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जारी किया है।





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