शिवपुरी - बाल विवाह की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस के संयुक्त दल ने आज तत्परता से कार्रवाई करते हुए ग्राम उटवाहा, ग्राम पंचायत खिरिया पुनावली में प्रस्तावित बाल विवाह रुकवाया।
सूचना मिलते ही परियोजना अधिकारी रविरमन पराशर पर्यवेक्षक एवं पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर जांच की, जिसमे बालिका की आयु विवाह हेतु निर्धारित 18 वर्ष से कम पाई गई। दल द्वारा बालिका के माता-पिता को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी प्रावधानों, दंड एवं दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। समझाइश के उपरांत परिजनों ने बालिका का विवाह निर्धारित आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही करने की सहमति दी तथा इस आशय के लिखित कथन दर्ज कराए। मौके पर उपस्थित ग्रामीण जनों के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया।
इस कार्रवाई के दौरान परियोजना अधिकारी रवि रमन पाराशर, थनरा चौकी प्रभारी रामानंद पचौरी, महिला सुपरवाइजर विनीता पाठक, सलमा बैरागी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुखदेवी पाल उपस्थित रहीं।
कलेक्टर अर्पित वर्मा के द्वारा अक्षय तृतीया सहित आगामी विवाह मुहूर्तों को देखते हुए सभी विवाह आयोजनों की सतत निगरानी के लिए दलों का गठन किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से पूर्व विवाह कराना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर आयोजक, परिजन एवं सहयोगी सभी के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र सिंह जादौन ने आम नागरिकों से अपील है कि बाल विवाह की किसी भी सूचना को तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा डायल 112 पर दें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।
Tags
Shivpuri