शिवपुरी - शिवपुरी जिले के थाना खनियाधाना पुलिस द्वारा रात्रि मे तेज अवाज मे डीजे बजाने वाले अंशुल लोधी पर कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध कायम कर डीजे व वाहन टाटा पिकअप क्र. MP67C0335 को जप्त कर कार्यवाही की गई।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एवं एसडीओपी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग पिछोर के मार्गदर्शन में शादी विवाहो को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित समय के बाद तेज अवाज मे डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
दिनांक 22.04.2026 को दौराने रात्रि कस्वा खनियाधाना गस्त खनियाधाना मे समय रात्रि के 02.15 बजे का समय होगा उस समय टाटा पिकअप वाहन क्र. MP67C0335 पर लगा डीजे जिसमे आठ साउण्ट और पाँच मशीन , एक डिजल इंजन मय डायनेमा, बडी लाईटे चार , एचएफ पुंगा झंकार बाले बीस लगे हुए थे। डीजे संचालक अपने डीजे को बहुत तेज गति से बजाया जा रहा था रात्रि मे सो रहे आमजनो को ध्वनि प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही थी।
निरिक्षक केदार सिंह यादव थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस टीम को रवाना किया तो कुंवर जी पैलेस के सामने खनियाधाना से डीजे संचालक अशुंल लोधी निवासी आजादपुरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश हांल निवासी तुलसी होटल के पीछे खनियाधाना का कृत्य म.प्र कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत दण्डनीय पाया जाने से डीजे को विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया तथा डीजे को लाकर थाना प्रांगण मे सुरक्षार्थ रखा गया एवं डीजे संचालक अंशुल लोधी के विरूध्द थाना खनियाधाना पर अपराध क्रमांक 139/2026 धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कायम कर विवेचना मे लिया गया ।
सराहीनय भूमिका - निरीक्षक केदार सिंह यादव थाना प्रभारी थाना खनियाधाना , सउनि रामसिंह भिलाला , कमल किशौर सैथिया , प्रआर. नीतू सिंह , प्रआर. हीरा सिंह , आर.अनूप कुमार , आर. 781 हेमसिंह आर. 316 संदीप जाटव , आर. अरविंद कौरव की सराहीनय भूमिका रही।
