अवैध उत्खनन एवं पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई
शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज विभाग द्वारा वन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से सतत कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में शिवपुरी तहसील अंतर्गत ग्राम डोंगरी स्थित फर्शी पत्थर खदानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया।
अवैध उत्खनन पाए जाने पर खदान निरस्त
संयुक्त जांच के दौरान ग्राम डोंगरी के सर्वे क्रमांक 236, रकबा 1.10 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित फर्शी पत्थर खदान में
जांच में पट्टाधारी नरेश सिंह गुर्जर पुत्र हरकंठ सिंह गुर्जर निवासी जाग्रती नगर लक्ष्मीगंज ग्वालियर द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किया जाना पाया गया प्रकरण में नियमानुसार अवैध उत्खनन का मामला दर्ज कर अर्थदंड प्रस्तावित किया गया था, जो न्यायालय कलेक्टर में विचाराधीन है।
पट्टा शर्तों के उल्लंघन एवं अवैध उत्खनन के तथ्य पाए जाने पर संबंधित पट्टाधारी को सुनवाई एवं पुनः जांच का अवसर प्रदान किया गया जांच उपरांत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार खदान की खनन गतिविधियां तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए खदान का पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
दो खदानों पर लगाया गया अर्थदंड
बिहारी लाल गुप्ता पुत्र सुखनंदन गुप्ता निवासी ग्राम भौंती के नाम स्वीकृत फर्शी पत्थर उत्खनिपट्टा ग्राम डोंगरी स्थित सर्वे क्रमांक 212, रकबा 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र की फर्शी पत्थर खदान के निरीक्षण में भी पट्टा शर्तों का उल्लंघन पाया गया कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई के उपरांत पट्टाधारी द्वारा अनियमितताओं का पूर्ण निराकरण नहीं किए जाने पर म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के तहत चेतावनी जारी करते हुए 2.97 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित कर वसूल किया गया।
इसी प्रकार बाबा कट स्टोन प्रो. श्रीमती विजय लक्ष्मी उपाध्याय निवासी विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी जिला शिवपुरी के पक्ष मे ग्राम डोंगरी के सर्वे क्रमांक 217 एवं 219, रकबा 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित फर्शी पत्थर खदान के निरीक्षण में भी पट्टा शर्तों का उल्लंघन पाया गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई के अवसर के बाद संबंधित पट्टाधारी पर भी 2.97 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित कर राशि जमा कराई गई।
सतत जारी रहेगी निगरानी
खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के साथ-साथ स्वीकृत खदान क्षेत्रों का भी नियमित निरीक्षण किया जा रहा है खदान संचालन में पाई जाने वाली अनियमितताओं पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई कर शासन के राजस्व हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
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