शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 के तहत लोकशांति तथा जन सुरक्षा के हित में शस्त्र लायसेंस निरस्त कर दिया है।
जिले के थाना देहात के ग्राम सतेरिया निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी गजराज सिंह पुत्र मंगल सिंह रावत के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 140/2005/111/डीएम/एसपीआई को निरस्त कर दिया है।
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