31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, प्राकृतिक आपदा से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा - Shivpuri



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी कृषकों से समय पर आवेदन करने की अपील


शिवपुरी - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कृषि विभाग ने जिले के सभी कृषकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं अथवा प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

जिन कृषकों ने बैंकों से केसीसी ऋण लिया है, उनका फसल बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे कृषक अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर समय पर बीमा की प्रक्रिया पूर्ण करें।


अऋणी कृषक भी करा सकते हैं फसल बीमा

जिन कृषकों की केसीसी कालातीत (डिफॉल्टर) है अथवा जो अऋणी श्रेणी में आते हैं, वे निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र अथवा एमपी ऑनलाइन केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। विभाग ने कृषकों से अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र आवेदन करने की अपील की है।


आवश्यक दस्तावेज एवं अधिसूचित फसलें

फसल बीमा के लिए एग्रीस्टैक किसान आईडी, आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), भू-अधिकार पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र तथा बटाईदार कृषकों के लिए शपथ पत्र आवश्यक है। जिले में खरीफ सीजन के लिए सिंचित एवं असिंचित धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली अधिसूचित फसलें हैं। निर्धारित बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा कर बीमा कराया जा सकता है।


कृषि विभाग ने सभी कृषकों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं।

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