वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब होने पर नियोजकों के विरुद्ध की जाएगी वैधानिक कार्रवाई - Shivpuri


कर्मचारियों और श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

शिवपुरी - श्रम विभाग द्वारा जिले में संचालित समस्त शासकीय कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों तथा श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रम विभाग द्वारा सभी संबंधित कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को वेतन भुगतान से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्रम पदाधिकारी शिवपुरी योगेश सिंघल ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों अथवा कार्यालयों में 1000 या उससे कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक माह के वेतन का भुगतान आगामी माह की 7 तारीख से पूर्व किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार, जिन प्रतिष्ठानों अथवा विभागों में 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां संबंधित माह का वेतन आगामी माह की 10 तारीख से पूर्व हर हाल में भुगतान करना होगा।

समय पर वेतन भुगतान आर्थिक हितों के लिए आवश्यक

श्रम पदाधिकारी शिवपुरी सिंघल ने बताया कि कर्मचारियों और श्रमिकों को समय पर वेतन मिलना उनके आर्थिक हितों और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रम विभाग द्वारा वेतन भुगतान की प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी श्रमिक को परेशानी का सामना न करना पड़े।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी वैधानिक कार्रवाई

निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने अथवा वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान या नियोजक के विरुद्ध प्रचलित श्रम कानूनों एवं नियमों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी अथवा श्रमिक को नियत समय-सीमा के भीतर वेतन का भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो वह अपनी शिकायत श्रम विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दर्ज करा सकता है, जिस पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने

संपर्क फ़ॉर्म