पति की हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन को उम्रकैद, कटे अंगूठे से डीएनए जांच बनी अहम कड़ी, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा - CRIME NEWS



मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में पति की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और एक सहयोगी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और डीएनए जांच रिपोर्ट सहित अन्य सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी माना।

मामला करीब डेढ़ वर्ष पुराना है। अभियोजन के अनुसार, महिला ममता मालवीय और राहुल मालवीय के बीच संबंधों को लेकर ममता के पति मुकेश ने विरोध जताया था। इसी विवाद के चलते मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। इसमें राहुल के दोस्त सुनील को भी शामिल किया गया।

12 फरवरी 2025 की रात हुई थी वारदात

अभियोजन के मुताबिक, 12 फरवरी 2025 की रात ममता ने राहुल और सुनील को अपने घर बुलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर मुकेश की हत्या कर दी। वारदात के दौरान हुए संघर्ष में राहुल की अंगुली का हिस्सा कटकर घटनास्थल पर रह गया, जो बाद में जांच की महत्वपूर्ण कड़ी बना।

डीएनए जांच से मिला अहम सुराग

वारदात के बाद मामले को अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई हत्या बताने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल सहित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की, जिससे राहुल की भूमिका पर संदेह गहराया।

पुलिस ने घटनास्थल से मिले अंगुली के हिस्से की डीएनए जांच कराई। जांच में उसका डीएनए राहुल से मेल खाने की बात सामने आई। यह वैज्ञानिक साक्ष्य मुकदमे में अहम साबित हुआ।

अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ममता मालवीय, राहुल मालवीय और सुनील को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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