पत्नी की शिकायत पर पति और उसके रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई - Shivpuri



भदैयाकुंड पर महिला और उसके परिचित से बेल्ट से मारपीट, पति गिरफ्तार

शिवपुरी। शहर के भदैयाकुंड के पास एक महिला और उसके परिचित व्यक्ति के साथ बेल्ट से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो 20 अक्टूबर की शाम सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था। मामले की जानकारी मिलने पर थाना फिजिकल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पीड़ितों को थाने लेकर आई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और पति के मौसेरे भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, शांति भंग करने के आरोप में महिला के पति को गिरफ्तार कर कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया गया।



पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दो व्यक्ति महिला और उसके साथ मौजूद एक पुरुष के साथ बेल्ट से मारपीट करते दिखाई दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर थाना फिजिकल पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.डी. प्रजापति और सीएसपी सचिन कुमार धुर्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अविनाश राठौड़ की टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।


दो माह से चल रहा था पति-पत्नी के बीच विवाद

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला सतनवाड़ा थाना क्षेत्र की निवासी है और अपने परिचित व्यक्ति के साथ किसी काम से शिवपुरी आई थी। महिला और उसके पति के बीच पिछले करीब दो माह से विवाद चल रहा है। इसी कारण महिला अपने मायके में रह रही थी।

पुलिस के मुताबिक, महिला के पति गोविंद आदिवासी ने उसे दूसरे व्यक्ति के साथ देखा तो वह नाराज हो गया। इसके बाद उसने अपने मौसेरे भाई दरोगा आदिवासी के साथ मिलकर महिला और उसके परिचित व्यक्ति के साथ कथित तौर पर बेल्ट से मारपीट की।

दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

महिला की शिकायत पर थाना फिजिकल में अपराध क्रमांक 229/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296(बी), 115(2) और 3(5) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

प्रकरण दर्ज होने के बाद महिला के पति द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किए जाने पर पुलिस ने उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया और 21 अक्टूबर को कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश किया।

आरोपियों का विवरण

1. गोविंद पिता नारायण आदिवासी, उम्र 25 वर्ष, निवासी कठमई, थाना कोतवाली, जिला शिवपुरी।
2. दरोगा पिता कल्लू आदिवासी, उम्र 24 वर्ष, निवासी कठमई, थाना कोतवाली, जिला शिवपुरी।

पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

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