सहकारी बैंक के बड़े बकायेदारों पर होगी कार्रवाई, संपत्ति कुर्की और शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के कलेक्टर वर्मा ने दिए निर्देश - Shivpuri

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सहकारी बैंक अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक में बकाया राशि की वसूली तेज करने को कहा

शिवपुरी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और सभी शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बकाया राशि की वसूली, बैंक की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिले की सभी बैंक शाखाओं में ऐसे बकायेदारों की सूची तैयार की जाए, जिन पर बड़ी राशि बकाया है। संबंधितों को विधिवत नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने इस संबंध में तहसीलदारों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

समय पर राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बकाया राशि की वसूली के लिए अधिकारी सक्रियता से काम करें। निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा नहीं होने पर नियमानुसार संबंधित बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए सभी शाखा प्रबंधकों को आवश्यक कुर्की आदेश जारी कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की भी चेतावनी

बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी होने के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर

कलेक्टर वर्मा ने सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और वित्तीय अनियमितताओं तथा लापरवाही पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में किसानों और आम नागरिकों की जमा पूंजी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

बैठक में जनसुनवाई के दौरान सहकारी बैंकों से संबंधित मिल रही शिकायतों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने इन शिकायतों के निराकरण और बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए।

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