अबैध शराब रखने के जुर्म में 5 हजार रूपये जुर्माना

कोलारस-कोलारस न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी ने आवकारी एक्ट के आरोपी सरवन सिंह भुल्लर को अबैध शराब रखने के जुर्म में 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया हैँ अभियोजन अधिकारी श्रीमति वर्षा पाठक ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी की 23 मार्च को बदरवास पुलिस को मुखविर से अबैध शराब रखने की सूचना मिली जिस पर पुलिस ने ग्राम दिघोद में बस स्टेण्ड के पास आरोपी सरवन सिंह से 150 क्वाटर शराब अबैध रूप से पाय जाने से बरामद कर आरोपी के विरूद्घ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर से न्यायालय कोलारस द्वारा सजा सुनाई गई। 

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