कोलारस- कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन के बीच सोमवार को प्रदेश के द्वारा नगर निगम एवं नगर पालिका, नगर परिषद के सम्बंध में आदेशित किया है। कि नगर में यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता पाया जाता है। तो उसे 1000 रू. का अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा। मास्क लगाकर चलना किया गया अनिवार्य मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रमण बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी, संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इस बात को दृष्टिïगत रखते हुये प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है। नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण का ध्यान रखते हुये नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित करता है। तथा ऐसे किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है। तो उस पर 1000रू. के अर्थ दण्ड से दण्डित करने के लिये स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त-मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
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