एसडीएम द्वारा जारी पास के बाद खुल सकेंगी दुकानें


कोलारस- शिवपुरी जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार कोरोना महामारी के बीच लॉक डाउन में एसडीएम द्वारा जारी पास के बाद खुल सकेंगी दुकानें । कलक्टर अनुग्रहा पी ने जारी किया आदेश,आगामी आदेश तक मान्य होगा। शिवपुरी जिले में खुलने वाली दुकाने निम्न शर्तो पर खोली गई है। किराना व्यापारियों एवं दुकानदारों को लॉक के बीच सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये दुकानों पर भीड इंकट्टा नहीं करनी है। दुकान पर 5 व्यक्ति से जाता व्यक्तियों को खाड़ नहीं रखना है। मास्क एवं दूरी बनाये रखना है। दुकानें खोलने के लिये अनुविभागीय अधिकारी से लेनी होगी परमीशन, दुकाने निम्न समय के अनुसार खोली जायेगी। दुकानदारों को अपने ग्राहकों को दुकान खुलने के समय ही बाजार में आने के लिये जानकारी देनी होगी। जिससे बाजार में भीड न इंकट्टा हो सकें। लोगो को बाजार में दुकानें खुलने के समय ही बाजार में प्रवेश करें। जिससे लॉक डाउन के नियमों का सही से पालन हो सकें। किराना, दवाई, खाद, बीज, सब्जी, पेट्रोल, दूध की दुकान सुबह 7 से शाम 5 तक। ब्रेड, बेकरी 10 से 4 बजे तक । एसी, खुलर, पंखे विक्रेता दुकानदार 12 से 4 बजे तक। इसी समय मे होम डिलीवरी करनी होगी और मोबाइल रिचार्ज की दुकाने 12 से 4 बजे तक खुलेंगी। केवल 5 व्यक्ति ही सभी दुकानो पर रह सकेंगे। सुरक्षित दूरी रखनी अनिवार्य। सेनिटाइजिंग खुद करनी होगी। बाजार अलग-अलग समय खोला जायेगा। लोग बाजार के समय ही खरीदारी के लिए आएं, ताकि भीड न हो और सोशल डिस्टेंशिंग का भी पालन किया जा सकें। प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार जिलाधीश शिवपुरी द्वारा जिन क्षेत्रों में दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। उन क्षेत्रों के दुकानदार एसडीएम कार्यालय में जाकर अपने पास के लिये आवेदन कर सकते है।  

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