विमुक्त जाति के कृषकों के कुओं तक विद्युतीकरण हेतु आवेदन 28 अगस्त तक आमंत्रित

 विमुक्त जाति के कृषकों के कुओं तक विद्युतीकरण हेतु आवेदन 28 अगस्त तक आमंत्रित

शिवपुरी - विद्युत लाईन विस्तार योजनांतर्गत विमुक्त जाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाईन का विस्तार किए जाने हेतु हितग्राही अपने आवेदन 28 अगस्त तक कार्यालय सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक एवं विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी में कार्यालयीन दिवसों में जमा कर सकते है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त घुमक्कड़ अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के सहायक संचालक ने बताया कि इस योजनांतर्गत वे हितग्राही पात्र होंगे, जो जिले में निवासरत विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के हितग्राही हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सीमांत कृषकों हो, जिनके पास स्वयं की जमीन एवं कुआं, ट्यूववैल तथा विद्युत पंप हो, लेकिन उस पर विद्युत लाईन न हो। हितग्राही आवेदन के साथ अपनी जमीन के खसरा, खतौनी, अक्स, स्वयं का विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड जनजाति स्थाई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जल उपलब्धता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बी.पी.एल.राशन कार्ड, समग्र आई.डी., आय प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रतियां एवं एक शपथ-पत्र जिसमें उक्त योजना का लाभ अन्य किसी विभाग द्धारा नहीं लिया गया है, का उल्लेख हो। हितग्राही अपने आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा सहित संबंधित कार्यालय में निर्धारित तिथि से पूर्व जमा कर सकते है।


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