गत विधानसभा सत्र में विधायक रधुवंशी के द्वारा भी प्रश्न लगाकर इस विषय से सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराया गया था - प्रदेश सरकार अब अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिटायरमेंट अथवा मृत्यु होने पर तत्काल बाद उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण करने हेतु नियमों में सख्ती करने जा रही है अभी तक संबंधित कर्मचारी का विभाग और कोषालय अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पेंशन की स्वीकृति देने में अनेक नियमों और कमियों का हवाला देकर महीनों का समय लगा देते हैं जिससे सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी/मृत कर्मचारी के परिजन महीनों तक विभाग और कोषालयों के चक्कर लगाते रहते हैं सरकार अब विलंब हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों पर अर्थदंड लगाने का नियम बनाने जारही है। जिससे अब पेंशन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो सकेगा।
ऐसी परेशानीयों और अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए विधायक रघुवंशी के द्वारा भी विगत विधानसभा सत्र में सामान्य प्रशासन विभाग से लंबित पेंशन प्रकरणों और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी मांग कर रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के बिलंब हेतु विभाग एवं कोषालय के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही की मांग की गई थी।
