मध्यप्रदेश

खबर वही जो सच, विज्ञापन एवं खबरों के लिये सम्पर्क करें - 94251-57456

मारपीट करने वाले आरोपी को सजा

शाजापुर - न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी लखन पिता दामोसिंह उर्फ दामोदरसिंह निवासी मगरोला को धारा 324 भादवि के अपराध मे एक वर्ष के सश्रम करावास एवं 2000/- (दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सहा. जिला मीडिया प्रभारी श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी हेम सिंह दिनांक 11-12-2019 को प्रातः करीब 7.30 बजे उसके आम वाले खेत पर गेहूं में पानी फैरने गया था, उसका मेड़ पड़ोसी दामू सिंह भैंस लेकर जा रहा था तो उसकी भैंस फरियादी के खेत में गेहूं खा रही थी। फरियादी ने कहां की तुम्हारी भैंस गेहूं खा रही है, जिस पर दामूसिंह ने उसे अश्लीेल गालियां दी। उसने गाली देने से मना किया, तो दामू सिह का लड़का लखन ने फर्सी वाली लकड़ी से उसे मारा जिससे उसके सीधे हाथ की कोहनी के पास चोंट लगी। देहॉती नॉलसी के आधार पर पुलिस थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। संपूर्ण विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया । 

अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया। 

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment