शिवपुरी - राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टाधिकार प्रदान करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है शासन द्वारा तय की गई समय-सीमा अनुसार सर्वेक्षण का कार्य 18 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाना है।
जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य अब 18 दिसम्बर तक चलेगा सूची 19 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 5 जनवरी को अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन होगा तथा दलों द्वारा बसाहटों का सर्वे, हितग्राहियों का चिन्हांकन, दस्तावेजों को प्राप्त करना. बसाहट जिसे अन्यत्र व्यवस्थापन होना है का चिन्हांकन, वैकल्पिक स्थल का चिन्हांकन एवं संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति 5 जनवरी तक होगी।
सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को 9 जनवरी 2026 को भेजी जाएगी चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण 8 जनवरी को होगा पट्टों का वितरण 7 जनवरी से 21 फरवरी 2026 के मध्य किया जाएगा वितरित किये गये पट्टों की जानकारी 24 फरवरी को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत की जाएगी।
