ई-विकास प्रणाली अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री में “ऑथराइजेशन मॉड्यूल” लागू
शिवपुरी - मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसानों को सुगमता, पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता के साथ उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल में नवीन “ऑथराइजेशन मॉड्यूल” लागू किया गया है।
इस मॉड्यूल का उद्देश्य ऐसे कृषक/सिकमी किसान (Cultivator/Sikmi Kisan), जो स्वयं भूमि स्वामी नहीं हैं किन्तु वास्तविक रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं, उन्हें विधिवत अधिकृत कर उर्वरक एवं शासन की विभिन्न कृषक हितकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।
नई व्यवस्था के अनुसार भूमि स्वामी द्वारा फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर लॉग-इन कर ऑथराइजेशन मॉड्यूल के माध्यम से संबंधित सिकमी किसान/कृषक को अधिकृत किया जाएगा। अधिकृत किए जाने वाले व्यक्ति का आधार संख्या के माध्यम से ओटीपी आधारित सत्यापन किया जाएगा। सफल सत्यापन उपरांत अधिकृत कृषक का विवरण फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा, जिससे वह संबंधित भूमि/खसरे हेतु उर्वरक प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
यह मॉड्यूल विशेष रूप से उन परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया है, जहां भूमि स्वामी एवं वास्तविक खेती करने वाला कृषक भिन्न-भिन्न होते हैं। इससे उर्वरक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं डेटा-आधारित बनेगी तथा अप्रमाणिक अथवा गलत लाभ प्राप्ति पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
प्रशासन द्वारा सभी कृषकों एवं भूमि स्वामियों से अपील की गई है कि वे इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीयन एवं अधिकृतकरण की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करें, जिससे उर्वरक वितरण एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ सुचारु रूप से प्राप्त किया जा सके।
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