पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गठित सलाहकार समिति की बैठक संपन्न
शिवपुरी - शिवपुरी जिले में लिंगानुपात में सुधार करने और प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी सामाजिक बुराई पर पूरी तरह अंकुश लगाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई बैठक में समिति के सदस्यों के साथ जिले में एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री वर्मा ने दिए सख्त निगरानी के निर्देश
बैठक मे कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रसव पूर्व भ्रूण का लिंग परीक्षण करना और करवाना एक गंभीर कानूनी अपराध है। इस पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए ही पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू किया गया है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी सोनोग्राफी केंद्रों की नियमित और औचक जांच की जाए यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
लिंगानुपात में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी
कलेक्टर श्री वर्मा ने समाज में बेटियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जिले के लिंगानुपात में सुधार लाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक है उन्होंने कहा, ष्यह केवल एक सरकारी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है जिले में भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकने और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग और सभी के सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं।
जागरूकता अभियान पर भी रहेगा जोर
बैठक में निर्णय लिया गया कि एक तरफ जहां कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ समाज को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाएगा।
