रोड निर्माण कार्य में लापरवाही पर फर्म को ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही शुरू, 28.46 लाख रुपए की बैंक गारंटी भी राजसात की जाएगी - Shivpuri



शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर एक फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की है।


लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री पुष्कल प्रताप ने बताया कि शिवपुरी-झांसी फोरलेन NH-3 का पुराना शहरी भाग जिसकी लंबाई 2.40 कि.मी. है इसके सुधार कार्य हेतु एजेंसी मेसर्स पीताम्बरा आइडियल कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. ग्वालियर के साथ अनुबंध किया गया था ठेकेदार को निर्देश दिए जाने के बावजूद एजेंसी द्वारा कार्य में कोई सुधार नहीं किया गया।

इस लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शिवपुरी द्वारा संबंधित फर्म की 28.46 लाख रुपये की बैंक गारंटी को राजसात कर राशि विभाग के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा ठाठीपुर, ग्वालियर को पत्र लिखा गया गया है। इसके साथ ही फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिले में  विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा समय-सीमा और गुणवत्ता का पालन न करने वाले ठेकेदार के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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