शिवपुरी - सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और जान-माल की सुरक्षा के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शिवपुरी की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है इस आदेश के तहत कोई भी पशुपालक जानबूझकर या लापरवाही से अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को सार्वजनिक सड़क या जगह पर खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
पशुपालकों के लिए जरूरी बातें
कोई भी व्यक्ति अथवा पशुपालक बीमार, रोगग्रस्त, विकलांग गौवंश अथवा मवेशियों को किसी मार्ग पर नहीं छोड़ेगा यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौंपा जाए यदि किसी पशुपालक के द्वारा आवारा छोड़ा गया गौवंश एवं अन्य मवेशियों को परिस्थितिवश गौशाला या अन्य सुरक्षित स्थान में प्रेषित किया जाता है तो उनके परिवहन व गौशाला में रहने की अवधि का खर्च भू-राजस्व के बकाया की भांति संबंधित पशुपालक से वसूली योग्य होगा।
विभागों को दिए गए निर्देश
राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि द्वारा निर्मित सड़कों पर आवारा गौवंश व अन्य मवेशियों के स्वच्छंद विचरण पर रोक लगाने हेतु आदेशित किया जाता है कि संबंधित सड़क निर्माण विभाग उनसे संबंधित सड़कों पर निरंतर एवं प्रभावी पेट्रोलिंग करायेंगे यदि किसी सड़क पर सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप पशु मृत पाये जाते हैं तो उनके तत्काल निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ ही घायल पशुओं के ईलाज हेतु उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग शिवपुरी से संपर्क कर तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
पशुपालक गौवंश मवेशियों को अपने घर में बांध कर रखें इस आशय की मुनादी स्थानीय नगर परिषद, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों एवं ग्राम की मुख्य सड़कों पर स्थित ग्रामों में कराई जाना आवश्यक होगा संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा वह गौवंश एवं मवेशियों को सड़क मार्गों पर स्वच्छंद विचरण करने से रोकने हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को पाबंद करेंगे।
इसी प्रकार नगर पालिका सीमा में रखे गए या लाये गए प्रत्येक पशु का स्वामी पशुओं का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य रूप से करायेगा ऐसा करने में असफल रहने पर स्वामी से रजिस्ट्रेशन शुल्क का दस गुना वसूला जाएगा पुलिस पेट्रोलिंग/रात्रि गश्त के दौरान सड़कों पर गौवंश या अन्य मवेशियों के बैठे होने अथवा विचरण करने की दशा में पशुओं का फोटो भेजते हुये संबंधित निकाय को सूचित कर सुरक्षित गौशाला में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
इन नंबरों पर दें सूचना
कोई भी व्यक्ति सड़कों पर मृत एवं घायल अवस्था में मिले गौवंश/मवेशियों की सूचना उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग शिवपुरी के मोबाईल नंबर 87707-53691 या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आपातकालीन नंबर 1033 एवं चलित पशु चिकित्सा इकाई के टोल फ्री नंबर 1962 पर दे सकेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
