राशन खुर्द-बुर्द करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोर अनियमितता पर कलेक्टर वर्मा के निर्देशानुसार प्रबंधको व विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज - Shivpuri



शासकीय उचित मूल्य दुकान सडककरई एवं विनेका के प्रबंधकों व विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज


शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण में घोर लापरवाही और राशन खुर्द-बुर्द करने वाले प्रबंधकों, विक्रेताओं और सहायकों के विरुद्ध एसडीएम पोहरी एवं कोलारस द्वारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है। 


उपखंड पोहरी के अंतर्गत सडककरई तथा तहसील रन्नौद के विनेका स्थित शासकीय राशन दुकानों में पाई गई भारी अनियमितताओं के आधार पर संबंधित प्रबंधकों, विक्रेताओं और सहायक विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए गए हैं।


सडककरई दुकान में 2.80 लाख रुपये का खाद्यान्न खुर्द-बुर्द करने पर एफआईआर

पैक्स ककरौआ के प्रशासक एवं प्रबंधक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी को दी गई शिकायत के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित देवपुरा द्वारा पूर्व में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान सडककरई द्वारा पॉस मशीन में प्रदर्शित स्टॉक के अनुसार राशन प्रभार में नहीं सौंपा गया था। एसडीएम पोहरी द्वारा संस्था प्रबंधक श्री गजेंद्र सिंह यादव, तत्कालीन विक्रेता अंकेश यादव एवं तत्कालीन सहायक विक्रेता पहलवान यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में 66.83 क्विंटल गेहूं, 28.82 क्विंटल चावल एवं नमक गायब पाया गया, जिसकी कुल कीमत 2,80,852 रुपये है जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम पोहरी के निर्देश पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।


विनेका दुकान बंद मिलने और 3.44 लाख रुपये का खाद्यान्न गायब होने पर प्रकरण दर्ज

तहसीलदार रन्नौद द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान विनेका के सघन निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई तथा केवल 3 क्विंटल खाद्यान्न ही मौके पर मिला पोर्टल के अनुसार दुकान में 95.24 क्विंटल गेहूं, 23.56 क्विंटल चावल, 6.44 किलोग्राम गेहूं (आईसीडीएस) एवं 6.54 किलोग्राम चावल (आईसीडीएस) शेष होना पाया गया।

पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद वितरण न करने और लगभग 3,44,575 रुपये का राशन खुर्द-बुर्द करने पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित रन्नौद के प्रबंधक वीरेंद्र भदौरिया (निवासी रन्नौद), विक्रेता सचिन राठौर (निवासी शिवपुरी) तथा सह-विक्रेता भाई मिया बन (निवासी शिवपुरी) के विरुद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज किया गया है।


कानूनी प्रावधान एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन

जांच अधिकारियों के अनुसार संबंधित प्रबंधकों, विक्रेताओं व सहायकों का यह कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले की सभी राशन दुकानों का पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा।

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